पीएम आवास योजना शहरी 2.0: आय सीमा, पात्रता और आवेदन प्रक्रिया

आधिकारिक स्रोत जाँचे: 28 अक्टूबर 2026 · हिंदी मार्गदर्शिका

पीएम आवास योजना शहरी 2.0 शहरों में पात्र परिवारों को घर बनाने, खरीदने या किराए के किफायती आवास तक पहुँच देने की योजना है। इसका हर घटक हर आय वर्ग को उपलब्ध नहीं होता। इसलिए ‘सभी को ₹2.5 लाख’ या पुरानी योजना की ब्याज सब्सिडी वाली जानकारी पर निर्णय लेने से पहले अपना आय वर्ग और सही घटक पहचानें।

शहरी आवासीय टाउनशिप की बहुमंजिला इमारतें
लोढ़ा टाउनशिप का संदर्भ चित्र; इसे पीएमएवाई-यू 2.0 की स्वीकृत परियोजना नहीं बताया जा रहा है। चित्र: Shantanu Jukar / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0। आकार बदला और WebP में संपीड़ित।

एक नजर में

ईडब्ल्यूएसवार्षिक पारिवारिक आय ₹3 लाख तक
एलआईजी₹3 लाख से अधिक और ₹6 लाख तक
एमआईजी₹6 लाख से अधिक और ₹9 लाख तक
मूल आवास शर्तपरिवार के नाम देश में कहीं पक्का घर नहीं होना
ब्याज सब्सिडीआईएसएस में पात्र ऋण पर अधिकतम वास्तविक सब्सिडी ₹1.80 लाख

पात्रता और किन शर्तों पर ध्यान दें

शहरी क्षेत्र के ईडब्ल्यूएस, एलआईजी और एमआईजी परिवार संबंधित घटक के अनुसार पात्र हो सकते हैं। परिवार में पति, पत्नी और अविवाहित बच्चे शामिल हैं। देश में किसी सदस्य के नाम पक्का घर न होना मुख्य शर्त है। पिछले 20 वर्षों में केंद्र, राज्य या स्थानीय निकाय की आवास योजना में आवास आवंटन मिलने पर पात्रता प्रभावित होती है। राज्य के अनुमोदित नियम और दस्तावेज भी जाँचे जाते हैं।

लाभ और अपात्रता को सही समझें

योजना के चार घटक हैं: लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), किफायती किराया आवास (एआरएच) और ब्याज सब्सिडी (आईएसएस)। घर बनाने की सहायता, तैयार परियोजना का लाभ, किराया आवास और ऋण सब्सिडी एक जैसी रकम नहीं हैं। ईडब्ल्यूएस के निर्माण/खरीद विकल्पों की शर्तें एलआईजी/एमआईजी के ऋण विकल्पों से अलग हैं। एक पात्र परिवार को नियमों के अनुसार एक घटक का लाभ मिलता है।

जरूरी दस्तावेज और तैयारी

  • आधार/आधार वर्चुअल आईडी तथा परिवार के पहचान विवरण
  • आय का स्वीकार्य प्रमाण, निवास और बैंक विवरण
  • घर न होने तथा पूर्व आवास लाभ से संबंधित घोषणा/प्रमाण
  • चुने घटक के अनुसार भूमि, संपत्ति, निर्माण या गृह ऋण के अभिलेख

मूल दस्तावेज से नाम, तारीख और खाता विवरण मिलाएँ। अंतिम दस्तावेज सूची संबंधित आधिकारिक पोर्टल/कार्यालय से लें।

आवेदन कैसे करें

  1. आधिकारिक पीएमएवाई-यू 2.0 पोर्टल पर योजना और पात्रता पढ़ें।
  2. अपने परिवार की कुल सालाना आय, निवास क्षेत्र और पुराने आवास लाभ की जानकारी तैयार करें।
  3. पोर्टल, अधिकृत सीएससी या संबंधित नगर निकाय के माध्यम से निर्धारित आवेदन प्रक्रिया अपनाएँ।
  4. अपना सही घटक चुनें और प्रमाण के अनुसार विवरण भरें; ऋण वाला विकल्प हो तो सहभागी बैंक से अलग पात्रता भी जाँचें।
  5. आवेदन संख्या सुरक्षित रखें। नगर निकाय या वित्तीय संस्था द्वारा माँगी गई कमी समय पर पूरी करें।

आधिकारिक सरकारी पोर्टल खोलें ↗

यह बाहरी सरकारी वेबसाइट है। नागरिक दृष्टि पर आवेदन या दस्तावेज जमा नहीं होते।

आवेदन या लाभ की स्थिति और समस्या का समाधान

आवेदन संख्या से आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध स्थिति देखें और संबंधित नगर निकाय से सत्यापन की प्रगति पूछें। आईएसएस में ऋण स्वीकृति, ऋण वितरण और सब्सिडी की स्वीकृति अलग प्रक्रियाएँ हैं। अधिकतम ₹1.80 लाख का अर्थ हर आवेदक को तुरंत इतनी नकद राशि मिलना नहीं है। ऋण की तारीख, आकार, संपत्ति और अन्य शर्तें भी लागू होती हैं; पुरानी सीएलएसएस की राशि को 2.0 पर लागू न करें।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

क्या हर आवेदक को ₹2.5 लाख मिलते हैं?

नहीं। सहायता घटक, परियोजना, आय वर्ग और लागू नियमों पर निर्भर है।

क्या ग्रामीण परिवार यहाँ आवेदन करे?

ग्रामीण क्षेत्र के लिए पीएमएवाई-जी की प्रक्रिया जाँचें। दोनों में दोहरा लाभ नहीं मानें।

क्या केवल आय सीमा पूरी करना पर्याप्त है?

नहीं। घर, पूर्व लाभ, परिवार और चुने घटक की अन्य शर्तें भी पूरी करनी होती हैं।

आधिकारिक स्रोत

नीचे दिए मंत्रालय/सरकारी पोर्टल और दस्तावेज इस मार्गदर्शिका के आधार हैं। किसी पुराने दस्तावेज और नए नियम में अंतर हो तो संबंधित विभाग की नवीनतम लागू सूचना से पुष्टि करें।

संपादकीय सूचना: नागरिक दृष्टि स्वतंत्र सूचना प्रकाशन है, सरकारी विभाग नहीं। अंतिम पात्रता और स्वीकृति संबंधित प्राधिकारी तय करता है। इस पृष्ठ की जानकारी जाँच की तारीख तक के स्रोतों पर आधारित है।

बदलाव का रिकॉर्ड: 28 अक्टूबर 2026 — पहली मार्गदर्शिका प्रकाशित। सुधार बताने के लिए लेख का लिंक और आधिकारिक प्रमाण [email protected] पर भेजें; संवेदनशील दस्तावेज न भेजें। सुधार नीति पढ़ें।